ईपीएफओ ने उच्च पेंशन विकल्प के लिए ईपीएस की समय सिमा बढ़ाई,अब ग्रहको को ज्यादा समय दिया

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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एक बार फिर कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के तहत अधिक पेंशन प्राप्त करने के विकल्प की समय सीमा बढ़ाने की पहल की है। पहले की डेडलाइन आज यानी 3 मई को खत्म होने वाली थी, लेकिन अब इस अवधि को करीब दो महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. इस सराहनीय फैसले से उन लोगों को फायदा होने की उम्मीद है जो अधिक पेंशन देने वाली योजना का विकल्प चुनने के इच्छुक थे, लेकिन किसी कारणवश ऐसा नहीं कर सके। नतीजतन, ऐसे ग्राहकों के पास अब अपना पसंदीदा विकल्प चुनने के लिए पर्याप्त समय है।

गौरतलब है कि यह दूसरी बार है जब समय सीमा बढ़ाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को दिए एक आदेश में इस संबंध में शुरू में 3 मार्च तक की समय सीमा निर्धारित की थी। बाद में ईपीएफओ ने इच्छुक ग्राहकों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने की अनुमति देने के लिए समय सीमा को 3 मई तक बढ़ा दिया। हालाँकि, समय सीमा को और भी आगे बढ़ा दिया गया है, और सबसे हालिया बदलाव के बाद, ग्राहक अब 26 जून 2023 तक उच्च पेंशन विकल्प चुन सकते हैं।

 

समय सीमा विस्तार इस तथ्य के कारण है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने फैसले में समय सीमा निर्धारित करने के बाद ईपीएफओ ने पात्र कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन आवेदन सुविधा बहाल करने में काफी समय लिया। सुविधा को अंततः फरवरी में बहाल किया गया था, जिस समय तक समय सीमा स्थापित होने के बाद से तीन महीने पहले ही बीत चुके थे। ऐसा माना जाता है कि कई कर्मचारी निर्णय लेने में सक्षम नहीं हैं, और यही कारण है कि समय सीमा बढ़ा दी गई है, जिससे उन्हें सूचित विकल्प बनाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ कुछ साल पहले तक गिने-चुने लोग ही उठाते थे। प्रारंभ में, केवल सरकारी कर्मचारी ही इस योजना के लिए पात्र थे। हालाँकि, सरकार ने बाद में इस योजना का विस्तार किया, जिससे निजी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके। यह परिवर्तन 1995 में हुआ था, और इसके परिणामस्वरूप, इस योजना को EPS-95 (यानी, कर्मचारी पेंशन योजना-1995) के रूप में भी जाना जाता है। चूंकि कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के तहत ईपीएस पेश किया गया था, इसलिए इसका लाभ ईपीएफ के तहत आने वाले प्रत्येक कर्मचारी तक पहुंचने लगा। हालांकि, एक शर्त थी कि केवल मूल वेतन और 15,000 रुपये प्रति माह के डीए वाले कर्मचारी ही ईपीएस लाभ के हकदार होंगे।
ईपीएस में कर्मचारी अपनी ओर से किसी भी तरह का योगदान नहीं करता है। कंपनी द्वारा किए गए कुल 12 फीसदी योगदान का सिर्फ 8.33 फीसदी ईपीएस में जाता है। चूंकि पेंशन योग्य वेतन सीमा 15 हजार है, इसलिए ईपीएस योगदान भी 1,250 रुपये तक सीमित हो जाता है। कंपनी के इस योगदान से अधिक कोई भी राशि ईपीएफ में जाती है। चूंकि ईपीएस में बढ़ा हुआ योगदान भी कंपनी के हिस्से से है, इसलिए अगर आप अधिक पेंशन का विकल्प चुनते हैं तो भी यह टेक-होम सैलरी को प्रभावित नहीं करेगा।

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