लोगों का ऐसा मानना है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके ऐशो आराम की नौकरी है. उन्हें काम भी कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता और सरकारी छुट्टियां में भी काफी अधिक मिलती है. इसलिए वह काफी मजे से काम करते हैं और समय-समय पर छुट्टी लेकर आराम भी कर सकते हैं या फिर अपना जरूरी काम निपटा सकते हैं.
केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणी के लिए छुट्टी नियम और पात्रता पर सवाल पूछे जाने के बाद एफएक्यू जारी किए है. इस दौरान आप सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियों के बारे में जान सकते हैं. इस दौरान यह नियम भी बनाया गया है कि एक सीमित अवधि से ज्यादा सरकारी व्यक्ति छुट्टी लेता है तो उसे अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है. आइए जानते हैं कि सरकारी कर्मचारी को कितने दिन लगातार छुट्टी करने पर नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है.
केंद्र ने जारी किया एफएक्यू
इसके लिए केंद्र सरकार ने एफएक्यू के अंदर सामान्य पात्रता, अवकाश लेने पर नकदीकरण, लिए गए अवकाश का नकदीकरण, हटाने पर अवकाश का नकदीकरण, निलंबित, बर्खास्त कर देना, अवकाश पर ब्याज, पढ़ाई के लिए छुट्टी,पितृत्व अवकाश से जुड़े हुए सवालों के बारे में स्थिति स्पष्ट की गई है.
नहीं मिलेगी लगातार 5 साल छुट्टी
केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 के नियम 12(1) के बारे में बताते हुए कहा गया है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी को लगातार 5 सालों तक छुट्टी नहीं दी जा सकती है.सामान्य रूप से विदेश सेवा केअलावा 5 साल तक कि लंबी अवधि के लिए अवकाश या बिना अवकाश के ड्यूटी पर नहीं आने का मतलब है कि कर्मचारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.
लीव नकदीकरण पर क्या है नियम
इसमें पहले से जानकारी दी गई है के लिए इनकैशमेन्ट के लिए पहले से बताना पड़ता है. इसके लिए पहले से अनुमति लेनी होगी जो एलटीसी के साथ आपको मिलती है. लेकिन कुछ मामले ऐसे भी होते हैं जिनमें समय के बाद भी लीव इनकैशमेंट किया जाता है.
सिर्फ महिलाओं के लिए है छुट्टियां
अपने छोटे बच्चों की देखभाल के लिए केवल महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव दी जाती है. अगर किसी महिला का बच्चा विदेश में पढ़ाई कर रहा है और उसकी देखभाल के लिए महिला को विदेश जाना जरूरी है तो कुछ जरूरी कागजी कार्रवाई करने के बाद उसे छुट्टी दी जा सकती है.