जीएसटी बैठक में बड़ा फैसला ऑनलाइन गेम्स,केसिनो पर 1 अक्टूबर से लग सकता है इतना टेक्स

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बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 51वीं बैठक में ऑनलाइन गेम, कैसीनो और घुड़दौड़ पर टैक्स दरों को लेकर अहम फैसला लिया गया है. जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में पूरी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि 50वीं बैठक में ही 28 फीसदी की दर से टैक्स लगाने का फैसला लिया गया था, जिस पर ज्यादातर राज्यों ने सहमति जताई है. हालाँकि, यह निर्णय सर्वसम्मति से नहीं लिया गया। देश में ऑनलाइन गेम, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 फीसदी टैक्स लगाने का फैसला 1 अक्टूबर 2023 से लागू हो सकता है. इससे पहले राज्यों और केंद्र सरकार को अपने-अपने जीएसटी कानूनों में जरूरी संशोधन करना होगा. वहीं, सरकार इसके लागू होने के 6 महीने बाद इसकी समीक्षा करेगी.

जीएसटी परिषद की अध्यक्षता वित्त मंत्री करते हैं। वहीं, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों के वित्त मंत्री या उनके प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं। बैठक के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैसीनो में ऑनलाइन गेम पर टैक्स को लेकर दिल्ली और तमिलनाडु तथा गोवा और सिक्किम की ओर से आपत्ति जताई गई है. उन पर विचार किया गया. आज बैठक का मुख्य फोकस टैक्स बदलावों के कारण विधायी संशोधन की भाषा क्या होनी चाहिए, इस पर बहस पर थी.

जीएसटी कैसे एकत्र किया जाएगा?
ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ पर कितना जीएसटी लगेगा, इसे लेकर बड़ा पेंच था. अब काउंसिल की बैठक में ज्यादातर राज्यों के बीच इस बात पर भी सहमति बन गई है कि ऑनलाइन गेम्स और कैसीनो में जीत पर नहीं बल्कि एंट्री लेवल पर 28 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा। जीएसटी परिषद अंकित मूल्य पर जीएसटी वसूलने के निर्णय पर आगे बढ़ेगी। इससे पहले, जीएसटी परिषद ने घोषणा की थी कि ऑनलाइन गेम पर समान रूप से कर लगाया जाएगा, जिसमें कौशल या अवसर के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा।

इसके साथ ही राज्य कौर केंद्र के अधिकारियों को शामिल करते हुए एक कानून समिति का गठन किया गया। इसने प्रस्तावित संशोधनों का मसौदा तैयार किया, जिस पर जीएसटी परिषद में चर्चा की गई। ये मसौदा नियम कर के आपूर्ति मूल्य की गणना से संबंधित हैं। तदनुसार, ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म खिलाड़ी से जीएसटी एकत्र करेगा और इसे सरकार को जमा करेगा और इसे उसकी कुल जमा राशि पर लागू किया जाएगा। जबकि कैसीनो के मामले में, खिलाड़ी को टोकन, चिप्स, सिक्के या टिकट खरीदने के लिए दी गई राशि पर कर लगाया जाएगा।

दिल्ली, गोवा, सिक्किम और तमिलनाडु की आपत्ति
दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी टैक्स की समीक्षा करने को कहा है. उन्होंने इस मामले को एक बार फिर मंत्री समूह के पास भेजने की सिफारिश की। वहीं, सिक्किम और गोवा से ऑनलाइन गेम और कैसीनो पर करों के कार्यान्वयन पर समीक्षा की बात हुई। हालाँकि, ये दोनों राज्य 28 प्रतिशत की कर दर पर सहमत हुए हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि दिल्ली के वित्त मंत्री ने ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने का विरोध किया था. जबकि गोवा और सिक्किम चाहते थे कि सकल गेमिंग राजस्व (जीजीआर) पर कर लगाया जाए न कि पूरी राशि दांव पर लगाई जाए।

तमिलनाडु में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध है। ऐसे में उन्हें यह बताना होगा कि क्या इस कराधान का उनके प्रतिबंध पर कोई असर पड़ेगा. इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि जहां ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध है, वहां जीएसटी कलेक्शन नहीं होगा. राज्यों की आपत्तियों पर बैठक में जीएसटी लागू होने के 6 महीने बाद ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़दौड़ की समीक्षा पर सहमति बनी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि चूंकि इस मुद्दे पर निर्णय हुए 3 साल बीत चुके हैं, इसलिए ज्यादातर राज्यों ने इसे जल्द से जल्द लागू करने को कहा, जिसे स्वीकार कर लिया गया और 1 अक्टूबर 2023 की संभावित तारीख तय की गई है.

केंद्रीय और राज्य जीएसटी कानूनों में संशोधन
केंद्र और राज्य सरकारों के जीएसटी कानूनों में संशोधन करके ऑनलाइन गेम, कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28% की दर से कर लगाया जाएगा। इसलिए इस टैक्स रेट को लागू करने की संभावित तारीख 1 अक्टूबर 2023 तय की गई है. तब तक, राज्य इस संबंध में विधेयकों या अध्यादेशों के माध्यम से विधायी परिवर्तन लाएंगे। वहीं, केंद्र सरकार भी इस संबंध में अपने केंद्रीय जीएसटी अधिनियम में अनिवार्य संशोधन करेगी।