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सिर्फ इन 9 सरल चरणों में अपने पैन कार्ड को आधार से करे लिंक

यदि आपने अभी भी अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आपके पास अपने दस्तावेजों को लिंक करने के लिए केवल 15 दिन का समय है। यह लेख आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपको पैन-आधार लिंकिंग के बारे में विवरण देता है। यदि कार्डधारक स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार कार्ड से लिंक नहीं करता है, तो कार्ड 31 मार्च 2023 के बाद निष्क्रिय हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है। आपका पैन कार्ड बंद हो जाएगा और 1 अप्रैल से आपकी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने 30 जून के बाद आधार को पैन से जोड़ने के लिए 1000 रुपये की देरी से जुर्माना लगाया। कोई भी व्यक्ति अपने पैन को अपने आधार से तब तक लिंक नहीं कर पाएगा जब तक कि वह विलंब शुल्क का भुगतान नहीं करता। पैन और आधार नंबर को 31 मार्च, 2023 तक लिंक किया जा सकता है।

 

निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा पैन-आधार लिंकिंग:

आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल खोलें – https://incometaxindiaefiling.gov.in/

इस पर रजिस्टर करें (यदि पहले से नहीं किया है)। आपका पैन (स्थायी खाता संख्या) आपकी यूजर आईडी होगी।

यूजर आईडी, पासवर्ड और जन्मतिथि डालकर लॉग इन करें।

एक पॉप अप विंडो दिखाई देगी, जो आपको अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए कहेगी। यदि नहीं, तो मेनू बार पर ‘प्रोफाइल सेटिंग्स’ पर जाएं और ‘लिंक आधार’ पर क्लिक करें।

पैन विवरण के अनुसार विवरण जैसे नाम जन्म तिथि और लिंग पहले से ही उल्लेख किया जाएगा।

अपने आधार पर उल्लिखित पैन विवरण को स्क्रीन पर सत्यापित करें। कृपया। ध्यान दें कि यदि कोई बेमेल है, तो आपको इसे किसी भी दस्तावेज़ में ठीक करने की आवश्यकता है।

यदि विवरण मेल खाते हैं, तो अपना आधार नंबर दर्ज करें और “अभी लिंक करें” बटन पर क्लिक करें।

एक पॉप-अप संदेश आपको सूचित करेगा कि आपका आधार आपके पैन से सफलतापूर्वक लिंक हो गया है

आप अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए https://www.utiitsl.com/ या https://www.egov-nsdl.co.in/ पर भी जा सकते हैं।

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