राजस्थान के सभी किसान हो सकते हैं मालामाल, सरकार के द्वारा जारी इन योजनाओं से

किसानों के लिए केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा बहुत ही योजनाओं का संचालन किया जाता है। केंद्र सरकार किसानों की आमदनी दुगने करने के वादे के साथ में आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। राजस्थान में गहलोत सरकार अलग तरह से कृषि बजट पेश करके किसानों के हित के लिए कई योजनाओं की घोषणा की है। आज आपको बताएंगे किसानों से जुड़ी हुई ऐसी 5 योजनाओं के बारे में जिन का फायदा उठाकर किसान लाखों रुपए कमा सकते हैं
राजस्थान : कृषि यंत्र अनुदान वितरण
इस योजना के अंतर्गत सरकार किसानों को कृषि यंत्र जैसे ट्रॉली, थ्रेसर जैसे उपकरणों को खरीदने पर 40 से 50% तक का अनुदान प्रदान करती है। इसके लिए व्यक्ति के पास में खुद की जमीन का होना जरूरी है। अगर व्यक्ति संयुक्त परिवार से है तो उसी स्थिति में किसान का नाम जमीन के राजस्व रिकार्ड में जरूर होना चाहिए। यह योजना ‘पहले आओ पहले पाओ’ के आधार पर चल रही है, लेकिन उन किसानों को प्राथमिकता पहले दी जा रही है। जो किसान एससी एसटी और बीपीएल वर्ग से हैं या फिर उन किसानों को जो सरकार की योजना का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं या फिर फायदा नहीं मिल रहा है।
किसान को ट्रैक्टर से संचालित होने बाली कृषि संयंत्रों को खरीदना है तो इसके लिए ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन भी उसी किसान के होना जरूरी है इसका आवेदन ई मित्र के द्वारा ऑनलाइन कर सकते हैं और अनुदान का भुगतान बैंक खाते से प्राप्त हो जाएगा।
राजस्थान : जल हौज निर्माण योजना
राजस्थान के जिन इलाकों में नहरी पानी या नदियों से सिंचाई नहीं हो पा रही है। उन्हीं इलाकों में कुएं सिर्फ गहरे हैं या बिजली सप्लाई को लेकर अन्य समस्या रहती है। यह योजना उन सभी इलाकों के लिए बहुत लाभदायक है। जहां पर 100000 लीटर जल भराव क्षमता वाले होज का निर्माण करने के लिए सरकार की तरफ से किसान को 50% तक का या फिर अधिकतम पर 75 हजार रुपए की आर्थिक मदद मिल जाएगी।
फसल बीमा योजना
जहां पर बाढ़ की वजह से कम बारिश की वजह से फसलें नष्ट हो जाती है या प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल खराब हो जाती है तो उन इलाकों में किसानों को आर्थिक मदद देने के लिए यह योजना को चलाया गया है इस योजना के अंतर्गत किसानों को जितनी राशि का बीमा करवाया जाएगा उसका कुछ हिस्सा प्रीमियम का भी करना होगा खरीफ की फसल के लिए 2% का और रवि की फसल के लिए 1.2 % का प्रीमियम भुगतान करना होगा। इसके अलावा वाणिज्यिक और उद्यानिकी फसलों के लिए 5% का प्रीमियम भरना होगा। जिन किसानों ने बैंकों से लोन लिया है उनका उसी बैंक में बीमा होना जरूरी है बाकी किसानों को ई मित्र के द्वारा आवेदन इस योजना के लिए करना होगा।
सिंचाई पाईप लाईन योजना
इस योजना में किसानों को सिंचाई के पाइप के लिए अनुदान की राशि मिलेगी। पीवीसी या एचडीपीई पाइप पर किसानों को ₹50 प्रति मीटर के हिसाब से या लागत का 50% अनुदान मिल जाएगा। एचडीपीई पाइप ₹20 प्रति मीटर के हिसाब से अनुदान और एचडीपीई लैमिनेटेड ले-फलेट ट्यूब पाइप खरीदने पर सरकार की तरफ से ₹15 की अधिकतम आर्थिक मदद मिल जाएगी।